मंगलवार, 18 नवंबर 2025

गौतमबुद्धनगर: शादी अनुदान योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सरकार का सहयोग!!

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गौतमबुद्धनगर: शादी अनुदान योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सरकार का सहयोग!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक:: गौतमबुद्धनगर, 18 नवंबर 2025

गौतमबुद्धनगर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने दी।

अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी की पुत्री के विवाह पर 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी शादी की तिथि से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

इन शर्तों के साथ मिल सकेगा लाभ

  • आवेदक उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) से होना चाहिए।
  • विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वृद्धावस्था, विकलांगता व विधवा पेंशनधारकों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं—सिर्फ पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर पर्याप्त।
  • आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए; जिला सहकारी बैंक के खाते स्वीकृत नहीं होंगे।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज

पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु प्रमाण पत्र और आवेदक का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन, सूरजपुर स्थित कक्ष संख्या-111 में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।।