गुरुवार, 6 नवंबर 2025

गौतमबुद्धनगर: ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, लोगों में आक्रोश!!

शेयर करें:


गौतमबुद्धनगर: ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, लोगों में आक्रोश!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक:: ग्रेटर नोएडा।
एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नॉलेज पार्क क्षेत्र के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 40,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

यह क्षेत्र एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने डूब क्षेत्र में आता है, जहां कुछ भू-माफियाओं द्वारा एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर कॉलोनियां काटी जा रही थीं। इन अवैध कॉलोनियों में गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को प्लॉट बेच दिए गए थे।

भारी पुलिस फोर्स के बीच चला बुलडोजर

प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। खसरा नंबर 703 सहित आसपास के क्षेत्रों में चल रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ।
अधिकारियों ने साफ कहा कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है, बावजूद इसके नियमों की अनदेखी की जा रही थी।

प्राधिकरण का सख्त संदेश

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। डूब क्षेत्र या किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी स्थलों की पहचान की जा रही है, और जल्द ही अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई होगी।

स्थानीय लोगों में गुस्सा, उठे सवाल

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जिन लोगों ने अपनी खून-पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलने से नाराज़गी गहराई है।
लोगों का कहना है कि जब इन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो रही थी, तब प्राधिकरण ने कोई रोक क्यों नहीं लगाई?
अब जब कॉलोनियां बस चुकी हैं और परिवार वहां रहने लगे हैं, तो अचानक इन्हें अवैध बताकर गिराया जा रहा है।

लोगों ने मांग की है कि जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें वैकल्पिक समाधान या मुआवजा दिया जाए।

मुख्य बिंदु:

  • नॉलेज पार्क डूब क्षेत्र में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी
  • एनजीटी नियमों का उल्लंघन करते हुए बेचे गए थे कई प्लॉट
  • 40,000 वर्ग मीटर भूमि से हटाया गया कब्ज़ा
  • स्थानीय लोगों में आक्रोश, रजिस्ट्री होने पर भी कार्रवाई
  • प्राधिकरण ने कहा—डूब क्षेत्र में किसी भी निर्माण को नहीं मिलेगी अनुमति।।