लखनऊ :
जिलाबदर के बाद भी रह रहा थाना क्षेत्र में गुण्डा, हुआ गिरफ्तार।
दो टूक : लखनऊ के थाना कृष्णानगर पुलिस टीम ने गुण्डा घोषित जिला बदर अभियुक्त व कूटरचना में वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
विस्तार :
श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट लखनऊ महोदय के आदेशानुक्रम में वाद संख्या-30(12)/2025 गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3 के अन्तर्गत दिनांक 03.09.2025 से अभियुक्त ध्रुवनारायण यादव पुत्र भृंगरासन यादव निवासी 19 B मानस नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 54 वर्ष को 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर घोषित किया गया था। जो जिला बदर के नियमों का उलंघन करता हुआ घर पर मौजूद था।
जिसे आज दिनांक 10.10.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर घर के पास गली से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त उपरोक्त थाना कृष्णानगर के मु0अ0सं0 127/2025 धारा 318(2)/316(2)/338/336(3)/340(2) /61(2)/352/351(2) BNS थाना कृष्णानगर का वाँछित अभियुक्त है। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-0479/2025 धारा 10 गुंडा नियन्त्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
03-पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0-127/2025 धारा-318(2)/316(2)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(2) BNS थाना कृष्णानगर कमि० लखनऊ।
2. वाद संख्या-30(12)/2025 गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3।
गिरफ्तार बदमाश का आपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0-311/2021, धारा-147/323/427/448 भादवि कृष्णानगर लखनऊ
2. मु0अ0सं0-93/2022, धारा-323/504/506 भादवि कृष्णानगर लखनऊ
3. मु0अ0सं0-225/2022, धारा-147/323/504/506 भादवि कृष्णानगर लखनऊ
4. मु0अ0सं0-127/2025, धारा-318(2)/316(2)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(2) BNS थाना कृष्णानगर कमि० लखनऊ।
5. वाद संख्या-30(12)/2025 गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3
6. मु0अ0सं0-0479/2025 धारा 10 गुंडा नियन्त्रण अधिनियम 1970 ।।गिरफ्तार ब्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते जेल भेज दिया।