मंगलवार, 19 अगस्त 2025

मऊ :गॉव वासियों को बहला-फुसला धर्म परिवर्तन कराने वाले दो गिरफ्तार।||Mau:Two arrested for luring villagers to convert to other religions.||

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मऊ :
गॉव वासियों को बहला-फुसला धर्म परिवर्तन कराने वाले दो गिरफ्तार।
दो टूक : भोले-भाले ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं व बच्चों को बहला-फुसलाकर, लालच एवं प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले दो लोगों को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है।
विस्तार :
मऊ पुलिस अधीक्षक इलामारन द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पंजीकृत विभिन्न अभियोगों के वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक  अनूप कुमार के पर्वक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर  अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक  अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर मऊ के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से संबंधित दो वांछित अभियुक्तगण को  18 अगस्त को 10.05 बजे बड़ी रहजनिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया है।
यह है घटना क्रम- 
 17 अगस्त  को थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़ी रहजनियाँ में 60–70 महिला, पुरुष व बच्चों को एकत्र कर कुछ लोग बहला-फुसलाकर, धन का लालच देकर तथा झूठे प्रलोभन देकर अवैध धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पर पंजीकृत करते हुए प्राप्त सूचना पर पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए धर्म परिवर्तन कराने में शामिल दो नामजद अभियुक्त गण (1) श्याम कुमार राजभर पुत्र स्व. केदार राजभर निवासी नियामुपुर चकजीवन थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र लगभग 38 वर्ष) तथा (2) रवि शंकर पुत्र स्व. किशोरीलाल निवासी सलाहाबाद थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र लगभग 30 वर्ष) को  18 अगस्त को 10.05 बजे बड़ी रहजनिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया।
गिफ्तार युवकों का नाम:
(1) श्याम कुमार राजभर पुत्र स्व. केदार राजभर निवासी नियामुपुर चकजीवन थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र 38 वर्ष) 
(2) रवि शंकर पुत्र स्व. किशोरीलाल निवासी सलाहाबाद थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र 30 वर्ष)
मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना कोतवाली नगर मे दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इनकी निशानदेही पर धर्मान्तरण के लिये प्रयोग में लाये ने वाले पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र पुस्तकें (20 अदद), सबसे महाउपहार पुस्तकें (45 अदद), धार्मिक गीत व भजन की डायरी-कापी, प्रार्थना के वाद्य यंत्र (झाझ, डोल, खजड़ी आदि), पंखे व अन्य धार्मिक सामग्री बरामद की गयी।
पूछताछ का विवरण
गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे भोले-भाले ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों को बहला-फुसलाकर, लालच एवं प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करते हैं। 
जनपद मऊ पुलिस द्वारा पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में अवैध धर्मान्तरण की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कृत्य में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।