मऊ :
एक करोड़ रुपए के ठगी के आरोपी को भेजा गया जेल।
सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य की पत्नी का सीजेएम जमानत किया निरस्त।।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद के घोसी नगर के जमालपुर मिर्जापुर निवासी एवं सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य की पत्नी सोनी सिंह का जमानत पत्र निरस्त कर सीजेएम डा० के पी सिंह ने निरस्त कर जेल भेज दिया।
घोसी नगर के जमालपुर मिर्जापुर गांव निवासी श्रीमती संगीता ने आरोप लगाया था कि पट्टीदार एवं सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्या, दिवाकर मौर्या एवं सोनी सिंह ने लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर जमीन दिलाने के नाम पर वर्ष 2018 में बात की ।जिसकी कीमत एक करोड़ चालीस लाख बताया।जिसको दिखाने लिए दिवाकरमौर्य एवं पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्या एवं पद्माकर की उ पत्नी सोनी सिंह मेरे पुत्र श्रीराम को जमीन दिखाने को लेकर अपने साथ लखनऊ गये और सुल्तानपुर रोड पर जमीन देखकर आये और कहे कि पूरा पैसा मिलने पर रजिस्ट्री होगी।
जिसके आधार पर संगीता ने अपनी 12 जगह की जमीन बेचकर वर्ष 2018 से 22 जुलाई 2022 तक बैंकों खातों के माध्यम से 97750000(संतानबे लाख पचहत्तर हजार) तथा दो बार मेंचौदह लाख तथा तेइस लाख रुपये नगद दिया।जब जमीन रजिस्ट्री करने की बात की बात करने पर वे सब कोई न कोइ बहाना करते रहै।पता करने पर पता चला कि जमीन दूसरे के नाम है।इसके बाद पैसे देने के लिए सहमति जताया और जब बार बार पैसे मांगने लगे तो पैसे देने से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।दस नवम्बर 2023को जब मेरे पुत्र श्रीराम मौर्य ने पैसे की मांग किया तो दिवाकर मौर्या,पदमाकर उर्फ़ सिंटू मौर्या एवं सोनी सिंह ने कट्टा लेकर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे थे ।जिसको लेकर घोसी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2024 में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्या एवं उनकी पत्नी सोनी सिंह सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।जिसकी सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा केपी सिंह ने सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य की पत्नी सोनी सिंह का जमानत पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया।जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।