शुक्रवार, 20 जून 2025

अम्बेडकर नगर : जहरीली शराब काण्ड का माफिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त।।||Ambedkar Nagar : Property worth crores of rupees of the mafia involved in the poisonous liquor scandal was confiscated.|||

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अम्बेडकर नगर : 
जहरीली शराब काण्ड का माफिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त।।
।।ए के चतुर्वेदी।। 
दो टूक : अम्बेडकर नगर के थाना जैतपुर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी मोतीलाल गुप्ता की अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति को राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी का नतीजा है।उल्लेखनीय है कि 10 मई 2021 को जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिघोंरा मकदूमपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में थाना जैतपुर में मुकदमा अपराध संख्या 71/2021 अंतर्गत धारा 302, 272 भारतीय दंड संहिता व 60A आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना की जांच में मुख्य आरोपी मोतीलाल गुप्ता पुत्र रामदेव निवासी मित्तूपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 133/2021 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत भी कार्रवाई की गई थी।मोतीलाल गुप्ता द्वारा शराब के अवैध कारोबार से अर्जित लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की कुर्की की संस्तुति पुलिस द्वारा 3 जनवरी 2022 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने 13 मई 2022 को उक्त संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया। बाद में मोतीलाल ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 15(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में संपत्ति मुक्त करने का प्रत्यावेदन दिया, लेकिन न्यायालय ने उसे अस्वीकार करते हुए पहले के आदेश को बरकरार रखा।विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते मोतीलाल गुप्ता की कुर्क की गई संपत्ति को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया। एसपी केशव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई संगठित अपराध के विरुद्ध प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक है।