गुरुवार, 5 नवंबर 2026

गोण्डा- 3 जगहों पर दबिश, अवैध रूप से भण्डारित 208 किग्रा पटाखे बरामद, 3 अभियुक्त गिरफ्तार

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गोण्डा- थाना को0 नगर पुलिस ने अवैध रूप से भण्डारित 208 किलोग्राम पटाखे को बरामद करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी नगर योगेन्द्र सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मोहल्ला पोर्टरगंज पथवलिया में तीन अलग-अलग मकानों पर दबिश देकर कुल 208 किलोग्राम पटाखे (सुतली बम एवं विभिन्न प्रकार के पटाखे) बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद पटाखों में 24 बोरियों एवं 3 कार्टून में रखे सुतली बम सहित विभिन्न कम्पनियों के माचिस बम, छुड़छुड़ी, अनार, जलेबी, चरखी, रॉकेट एवं अन्य प्रकार के पटाखे शामिल हैं। अभियुक्तगण द्वारा पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के सम्बन्ध में कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
5.11.2026 को उपनिरीक्षक प्रशान्त कुमार मय पुलिस टीम क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला पोर्टरगंज पथवलिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा घनी आबादी के बीच अवैध रूप से पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का भण्डारण कर बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर तीन अलग-अलग मकानों में दबिश दी गई, जहां से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण से बरामद पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के सम्बन्ध में वैध लाइसेंस/अनुमति प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु उनके द्वारा कोई वैध लाइसेंस अथवा सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भारी मात्रा में पटाखों का असुरक्षित तरीके से भण्डारण किया गया था, जिससे किसी भी समय गंभीर अप्रिय घटना घटित होने की आशंका थी।
गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. इमामुन निशा पत्नी इरशाद अहमद निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा 
2. साबिया खातून पत्नी अरशद निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
3. बक्शीश रजा पुत्र ननकऊ निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
बरामदगी-
01- कुल 208 किलोग्राम अवैध पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री।
02- 24 बोरियों एवं 03 कार्टून में रखे सुतली बम एवं विभिन्न प्रकार के पटाखे।
03- माचिस बम, छुड़छुड़ी, अनार, जलेबी, चरखी, रॉकेट एवं अन्य पटाखे।
पंजीकृत अभियोग-
01- मु0अ0सं0 1012/2026 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं धारा 288 बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।