गौतमबुद्धनगर: जेवर में इमरान हत्याकांड: पुलिस ने साजिश और आरोपियों को फरार कराने के आरोप में चार वांछित गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या!!
2021 में ताऊ की हत्या का बदला लेने के आरोप में इमरान की गोली मारकर हत्या, दो आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल
दो टूक//ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर के थाना जेवर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते इमरान की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने चार और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों पर हत्याकांड की साजिश रचने, षड्यंत्र में शामिल होने, वारदात को अंजाम देने में सहयोग करने और मुख्य आरोपियों को फरार कराने में भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
नगला तिराहे से चारों आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को वादी ने थाना जेवर में शिकायत दर्ज कराई थी कि जान मोहम्मद और इदरीश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते उसके भाई इमरान (उम्र करीब 36 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना जेवर में मुकदमा अपराध संख्या 332/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए 15 अक्टूबर 2026 को थाना जेवर पुलिस ने स्थानीय खुफिया जानकारी और बीट पुलिसिंग की मदद से चार वांछित आरोपियों को झाझर रोड स्थित नगला तिराहे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इब्राहिम पुत्र सईद (उम्र करीब 48 वर्ष), रिजवान पुत्र इब्राहिम, समरीन पुत्री यूसुफ (उम्र करीब 21 वर्ष) और मुस्कान पत्नी फैजान (उम्र करीब 22 वर्ष) के रूप में हुई है। चारों कस्बा जहांगीरपुर के मोहल्ला व्यापारियान, थाना जेवर क्षेत्र के निवासी हैं।
2021 में ताऊ की हत्या से जुड़ी बताई जा रही रंजिश
पुलिस की पूछताछ के मुताबिक, आरोपियों ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके ताऊ की हत्या हुई थी और उस मामले में मृतक इमरान भी शामिल था। इसी पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया गया है। पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर इमरान की हत्या की गई थी। हालांकि, मामले में आरोपों और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जांच के आधार पर की जानी है।
दो आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल
पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड में जान मोहम्मद उर्फ जामा पुत्र यूनुस निवासी कस्बा जहांगीरपुर और इदरीश पुत्र सतवीर निवासी ग्राम चांचली, थाना जेवर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब चार अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
मामले का विवरण: थाना जेवर में मुकदमा अपराध संख्या 332/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 3(5) और 61(2) बीएनएस के तहत दर्ज है।
