शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

गोण्डा- दोषसिद्ध अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹15,000/- अर्थदण्ड की सजा

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गोण्डा- ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास एवं मारपीट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹15,000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
घटना का विवरण-
20.7.2023 को वादी चन्द्रप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम पूरे उदई, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि उनके पिता शिवशंकर तिवारी एडवोकेट कचहरी से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान गांव के पास पहले से घात लगाकर बैठे अंजनी पाण्डे पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डे निवासी ग्राम पूरे उदई द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर, हाथ एवं पैर में गंभीर चोटें आईं। शोर-शराबा होने पर राहगीरों एवं स्थानीय लोगों के एकत्र होने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा आरोपी अभियुक्त अंजनी पाण्डे को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया था।
दोषसिद्धि का विवरण-
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक बसंत शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर हेड0 का0 मार्कण्डेय सिंह व थाना को0 देहात के पैरोकार का0 अतुल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 30-10-2026 को दोषी अभियुक्त अंजनी पाण्डे को सत्र न्यायाधीश, गोण्डा दुर्ग नरायन सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष का कारावास व रू0 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त का विवरण-
अंजनी पाण्डेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम पूरे उदई, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0-376/2023, धारा 307, 325, 323, 504, 506 भादवि, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।