गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को 6 माह 15 दिन की जेल, 10 हजार रुपये का जुर्माना!!
!!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह 15 दिन के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, थाना सूरजपुर में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 089/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में 27 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में अभियुक्त आलोक त्रिवेदी पुत्र बबलू त्रिवेदी, निवासी ग्राम बटान, थाना हरदोई, जिला हरदोई को दोषी पाते हुए छह माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रभावी पैरवी से मिली सजा
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना सूरजपुर पुलिस और अभियोजन इकाई ने मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस के मुताबिक, इसी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
गौतमबुद्धनगर पुलिस का कहना है कि अपराधियों को सजा दिलाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालयों में दर्ज मामलों की प्रभावी पैरवी जारी रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखे जाएंगे।।
