गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026

मऊ : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 21,500 रुपये का हुआ जुर्माना।।||Mau:A man convicted of raping a minor was sentenced to 10 years in prison and fined ₹21,500.||

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मऊ :
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 21,500 रुपये का हुआ जुर्माना।।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मऊ जिले में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 21,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोपागंज थाना क्षेत्र के सरहोज गांव निवासी चंदन राजभर पुत्र जमुना राजभर के खिलाफ वर्ष 2020 में मुकदमा अपराध संख्या 435/2020 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी।
प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस मामले की साक्ष्यपरक विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप 15 अक्टूबर 2026 को मऊ स्थित विशेष न्यायाधीश (एएसजे/पॉक्सो प्रथम) की अदालत ने अभियुक्त चंदन राजभर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 21,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत के आदेश के अनुसार, अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
पुलिस की प्रभावी पैरवी से मामले में दोषसिद्धि हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।