गुरुवार, 3 सितंबर 2026

गौतमबुद्धनगर: विदेशी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार!!

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गौतमबुद्धनगर: विदेशी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर !!

सेक्टर-138 में तीसरी मंजिल पर चल रहा था अवैध कॉल सेंटर, 9 कंप्यूटर सिस्टम और 4 आईफोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद

दो टूक//नोएडा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की थाना सेक्टर-142 पुलिस ने विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम, आईफोन, राउटर, हेडफोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर विदेशी सिम कार्ड तथा कंप्यूटर-मोबाइल के माध्यम से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे।

पुलिस के मुताबिक, 2/3 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि थाना सेक्टर-142 पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि सेक्टर-138 स्थित प्लॉट संख्या-58 की एक इमारत की तीसरी मंजिल पर अवैध रूप से फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर प्रभावी छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों मंसूरी राशिद, तरुण मिश्रा और चन्द्रकांत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हुए विदेशी सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए विदेशों में बैठे नागरिकों से संपर्क कर उनके साथ धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।

नौ कंप्यूटर और चार आईफोन बरामद

पुलिस ने मौके से 9 सीपीयू, 9 डेस्कटॉप, 9 माउस, 9 की-बोर्ड, 9 हेडफोन, एक राउटर और 4 आईफोन बरामद किए हैं। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के साथ पुलिस कॉल सेंटर से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंसूरी राशिद पुत्र निजामुद्दीन (26 वर्ष), निवासी अहमदाबाद, गुजरात; तरुण मिश्रा पुत्र रजनीकांत मिश्रा (39 वर्ष), निवासी माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान; और चन्द्रकांत पुत्र प्रदीप (39 वर्ष), निवासी करवार, कर्नाटक के रूप में हुई है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर-142 में मु0अ0सं0 178/2026, धारा 319(2), 318(4), 3(5) बीएनएस, 66सी, 66डी आईटी एक्ट तथा 42(3) टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अब फर्जी कॉल सेंटर के संचालन से जुड़े अन्य लोगों, इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड, कॉलिंग नेटवर्क और विदेशी नागरिकों से की गई कथित धोखाधड़ी के संबंध में विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।