गोण्डा- कूटरचित दानपत्र तैयार कर भूमि के संबंध में धोखाधड़ी एवं ऋण प्राप्त करने के प्रकरण में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 910/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतई पुत्र किन्ने निवासी महारानीगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को 19.9.2026 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई है।
वादी रामप्रकाश गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला महाराजगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी कि उनके द्वारा ग्राम गिर्द गोण्डा ग्रामीण स्थित गाटा संख्या 130, क्षेत्रफल 0.0850 हे0 भूमि को 7.7.2004 को पंजीकृत बैनामा के माध्यम से क्रय किया गया था तथा बैनामे के उपरान्त उनका नाम राजस्व अभिलेख/खतौनी में दर्ज हो गया था। वादी के अनुसार उक्त भूमि पर वह लगातार कब्जे एवं अधिकार में चले आ रहे हैं। आरोप है कि अभियुक्त सतई एवं उसकी पत्नी श्रीमती किरन द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में कूटरचित दानपत्र तैयार कराया गया तथा उक्त दानपत्र को 8.5.2025 को पंजीकृत कराया गया। इसके पश्चात उक्त दानपत्र के आधार पर उप्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा गोण्डा में ऋण हेतु आवेदन कर करीब 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त-
सतई पुत्र किन्ने निवासी महारानीगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
