गौतमबुद्धनगर: नोएडा में अवैध कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, दो सेंटर सील; सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 23 जून 2026। जिले में बिना वैध पंजीकरण और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जनपद के 20 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर उनके पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों और अग्निशमन व्यवस्थाओं की गहन जांच की। जांच के दौरान 12 संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि छह संस्थानों में सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निरीक्षण के दौरान सेक्टर-149 स्थित ओम एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज और भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं पाया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने कोचिंग सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसी प्रकार सेक्टर-49 स्थित बसु कोचिंग सेंटर के पास भी वैध पंजीकरण नहीं मिला, जिसके चलते उसे भी सील कर दिया गया।
अभियान के दौरान सेक्टर-49 स्थित विक्टर कोचिंग सेंटर और सेक्टर-149 स्थित साई विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज बंद मिले। प्रशासन ने दोनों संस्थानों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने या वैधानिक औपचारिकताएं पूरी न मिलने की स्थिति में इन संस्थानों के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
जांच टीम ने सेक्टर-104 स्थित एक होटल और एक गेमिंग जोन का भी निरीक्षण किया। यहां अग्निशमन व्यवस्थाओं में कमियां पाए जाने पर संचालकों को तत्काल सुधार करने की चेतावनी दी गई है।
जिला प्रशासन के अनुसार जनपद में होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, अस्पतालों और हाईराइज सोसायटियों समेत विभिन्न संस्थानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 116 संस्थानों को विभिन्न कमियों के कारण नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 56 संस्थानों ने अपनी कमियों को दूर कर लिया है, जबकि 21 संस्थानों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया जा चुका है। शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनपद में बिना वैध पंजीकरण अथवा आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना किसी भी संस्थान का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।।
