लखनऊ :
महिला दरोगा ने ससुर पर बधंक बनाकर दुष्कर्म का लगाया आरोप, मामला पहुचा थाने, जमकर किया हंगामा।
महिला दरोगा ने पुलिस पर भी लगाया लापरवाही का आरोप।
दो टूक : राजधानी लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र की रहने वाली महिला दरोगा ने अपने ससुर पर जबरन बंधक बनाकर दुष्कर्म और पति पर फायरिंग कर चूहा मार जहरीली दवा खिलाकर जान से मारने का प्रयास करने की शिकायत स्थानीय पुलिस से किया।। मगर, पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं करने पर महिला दरोगा बृहस्पतिवार को मायके वालों और किसान यूनियन के साथ थाने पहुंचकर दो घंटे तक हंगामा किया। इस पर पुलिस ने उनकी तहरीर पर चार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया। वहीं ससुर की शिकायत पर पुलिस ने भी बहू पर मुकदमा दर्ज किया है।
विस्तार :
मिली जानकारी अनुसार प्रयागराज में तैनात एक महिला दरोगा ने लखनऊ के थाना पारा में अपने ससुर पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और पति पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला दरोगा न्याय के लिए पारा थाने और हंस खेड़ा चौकी का चक्कर काट रही थी किसान यूनियन के नेताओं के साथ गुरुवार को थाने पहुचकर हंगामा करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुट गई है।
महिला दरोगा के मुताबिक, वर्तमान में वह प्रयागराज में तैनात हैं। पिछले साल उनकी शादी पारा निवासी युवक से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुर, पति, सास और ननद उन पर जाति सूचक टिप्पणियां करने लगे।
नौकरी छोड़ने का भी दबाव बनाने लगे। ससुर ने उनके साथ दुष्कर्म किया और बाद में चूहे मारने की दवा खिलाने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि पिता जब ससुराल पहुंचे तो आरोपियों ने असलहे के बल पर धमकी दी।
चार दिन पहले पुलिस से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ। इस बात पर उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है।
इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
महिला जो वर्तमान में जनपद प्रयागराज में महिला उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हैं महिला दरोगा द्वारा अपने पति, सास-ससुर एवं ससुरालीजनों पर मारपीट, दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म, जहर देने एवं जान से मारने के प्रयास जैसे आरोप लगाए गए*, जिसके आधार पर थाना पारा पर *मु0अ0सं0-0372/2026 धारा 85, 352, 351(3), 64(2), 115(2), 109(1), 127(2), 123 बीएनएस पंजीकृत* किया गया है।
दूसरी ओर पति पक्ष द्वारा भी महिला के विरुद्ध दुर्व्यवहार, गाली-गलौज एवं संपत्ति विवाद* संबंधी आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर दूसरे पक्ष की तहरीर पर *मु0अ0सं0-0373/2026 धारा 109(1), 352, 351(3), 126(2), 304(2), 308(7) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया है जांच के दौरान दोनों पक्षों को थाना बुलाकर पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में लगाए गए कुछ आरोप तत्काल उपलब्ध साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हो सके हैं, तथापि प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन विवेचना की जा रही है।
प्रकरण के दौरान थाना परिसर में जीडी मुंशी एवं ड्यूटी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में जीडी में आवश्यक अंकन किया गया है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है तथा प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है।
महिला दरोगा के मुताबिक, वर्तमान में वह प्रयागराज में तैनात हैं। पिछले साल उनकी शादी पारा निवासी युवक से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुर, पति, सास और ननद उन पर जातिसूचक टिप्पणियां करने लगे।
नौकरी छोड़ने का भी दबाव बनाने लगे। ससुर ने उनके साथ दुष्कर्म किया और बाद में चूहे मारने की दवा खिलाने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि पिता जब ससुराल पहुंचे तो आरोपियों ने असलहे के बल पर धमकी दी।
चार दिन पहले पुलिस से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ। इस बात पर उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए महिला दरोगा बेहोश हो गईं। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
