1. सभी एसी बस ऑपरेटर्स और उनके ड्राइवर को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए बताया जाता जाता अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ एसी और नॉन एसी बस में 10 - 10 किलो के फायर एक्सटिंगुइशर एक आगे और पीछे रखे जाएंगे। किसी भी हालत में ड्राइवर सभी पैसेंजर्स की पूरी सुरक्षा करेंगे। यदि जनपद में पंजीकृत किसी भी एसी अथवा नॉन एसी बस का एक्सीडेंट हुआ तो पूरी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए एफआईआर बस मालिक और बस ड्राइवर पर सीधे की जाएगी। कोई भी वाहन का ड्राइवर शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा यदि शराब पीकर वाहन चलाएगा तो मालिक और ड्राइवर दोनों के खिलाफ जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्यवाई की जाएगी।
लम्बी दूरी कवर करने वाली सभी एसी बस में दो-दो ड्राइवर होंगे, नींद की अवस्था में कोई भी ड्राइवर वाहन नहीं चलाएगा।
एसी बस में ना तो आग लगने की घटना हो और ना ही कोई एक्सीडेंट हो ये बात सभी एसी और नॉन एसी बस मालिकों और अन्य वाहन स्वामियों को चेतवानीपूर्वक अवगत कराया जाता है।
2. सभी बस ऑपरेटर्स को अवगत कराया जाता है कि की अपने अपने ड्राइवर को संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ सचेत करते हुए निर्देशित करें कि ड्राइवर वाहन को कन्ट्रोल रूप से चलायें। यह बात अपने ड्राइवर और कंडक्टर्स को सभी एसी और नॉन एसी बस तथा अन्य वाहन स्वामी बहुत जिम्मेदारी के साथ समझा दें।
3. कोई भी ड्राइवर शराब पीकर वाहन न चलाये।
4. किसी भी पैसेंजर से कोई भी एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जायेगा। यदि कोई बस वाला किसी भी पैसेंजर से अधिक किराया की मांग की या अधिक किराया लिया गया तो ड्राइवर का डीएल और वाहन का रजिस्ट्रेशन दोनों को सस्पेंड किया जायेगा।
5. सभी एसी और नॉन एसी बस स्वामी तथा वाहनों के स्वामी जो होली के अवसर पर यात्रियों के लिए आवागमन के लिए चलवा रहे हैं, ऐसे सभी बस मालिक हर पल अपने वाहन की खबर रखेंगे और बस ड्राइवर एवं कन्डक्टर को हमेशा सावधान करते हुए चेतावनी देते रहेंगे।
