मऊ:
सदर विधायक अब्बास अंसारी पर चलेगा मुकदमा।
आचार संहिता उल्लंघन केस में कोर्ट का आदेश।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ शदर से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब मुकदमा चलेगा। मऊ कोर्ट ने उन्हें आरोपी मानते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। हालांकि, पुलिस द्वारा लगाई गई तीन धाराओं में से दो को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
●मामला वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी तय सीमा से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर निकले थे। इस पर चुनाव आयोग की शिकायत के बाद 12 फरवरी 2022 को दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज किया गया था।
दो धाराएं खारिज, एक में चलेगा ट्रायल।
विधायक अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में IPC की धारा 133, 177 और 188 लगाई थीं। ताजा सुनवाई में कोर्ट ने धारा 177 और 188 को रद्द कर दिया है जबकि धारा 133 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। उनके साथ चल रहे एक लोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोलने से रोका है”
पेशी के दौरान मऊ कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सघन तलाशी के बाद अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया के सवालों पर उन्होंनें कोई जवाब नहीं दिया और वहां से रवाना हो गए।
●दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का मामला।
यह पूरा मामला मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से संबंधित है। अब कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा केवल धारा 133 के तहत ही आगे चलेगा।
