गौतमबुद्धनगर: दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास को बड़ी राहत: स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान, 30 जनवरी तक करें आवेदन!!
!!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!
दो टूक// गौतमबुद्धनगर, 23 जनवरी 2026।
दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन को गति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गौतमबुद्धनगर आशीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं हेतु कार्यकारी आदेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं पुनर्वासन के लिए कुल 07 प्रमुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इनमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे-केयर सेंटर एवं प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी से हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, न्यूनतम दो एवं अधिकतम चार ट्रेड में कौशल विकास कार्यक्रम, पाठ्य सामग्री विकास तथा पुस्तकालयों का संचालन शामिल है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अंतर्गत पंजीकृत प्रदेश के वे स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा जो योजना की पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, वे दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://uphwd.gov.in से योजना से संबंधित कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से संबंधित अपने प्रस्ताव 30 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरांत 05 फरवरी 2026 तक निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जाएगा।।
