लखनऊ :
हत्या मामले मे दोषी को आजीवन कारावास की मिली सजा।
दो टूक: राजधानी लखनऊ के थाना विभूति खण्ड पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से आपरेशन कन्विक्शन के तहत मा० न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।।
विस्तार :
पुलिस के मुताबिक पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों मे सघन पैरवी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना विभूतिखण्ड अमर सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार कां० संतोष कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 13.11.2025 सम्बन्धित वाद संख्या 17/22, मु.अ.सं. 239/21 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित आरोपी शनि पुत्र स्व० भोला निवासी झोपड़पट्टी नियर हनीमैन चौराहा थाना विभूतिखण्ड लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास एवं 20000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड ना देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया है।
फैसला-
वाद संख्या 953/21, मु.अ.सं. 579/20 धारा 307 भादवि थाना विभूतिखण्ड लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त शनि पुत्र स्व० भोला निवासी झोपड़पट्टी नियर हनीमैन चौराहा थाना विभूतिखण्ड लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास एवं 20,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड ना देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।
पैरवीकर्ता-
1. श्री अमर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना विभूतिखण्ड
2. कां० संतोष कुमार, मा. न्यायालय पैरोकार थाना विभूतिखण्ड
