बुधवार, 26 नवंबर 2025

लखनऊ : टिकटिंग मशीन खराब होने पर दोषी कार्मिक से पहली बार नही होगी वसूली।||Lucknow: This is not the first time that the faulty ticketing machine personnel will be fined.||

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लखनऊ : 
टिकटिंग मशीन खराब होने पर दोषी कार्मिक से पहली बार नही होगी वसूली।
दो टूक : उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्तर से इरादतन,गैर इरादतन ईटीआईएम मशीन (टिकटिंग मशीन) के डैमेज,खराब हो जाने की दशा में दोषी कार्मिक से प्रथम अवसर पर कोई वसूली नहीं की जायेगी। प्रतिस्थापन व्यय भार अब निगम स्तर से वहन किये जायेंगे। 
विस्तार :
प्रबंध निदेशक उ0प्र0 परिवहन निगम  प्रभु एन0 सिंह ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर कहा है कि दोषी कार्मिक द्वारा यदि एक वर्ष में पुनः ईटीआईएम मशीनों को फिजकली डैमेज या क्षति पहुंचाने की घटना दुबारा होती है तो इसके प्रतिस्थापन व्ययों की प्रतिपूर्ति,वसूली दोषी कार्मिक से की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रयोगकर्ता कार्मिक द्वारा मशीन खो जाने की स्थिति में उसकी लापरवाही स्वतः सिद्ध मानी जायेगी। इसके दृष्टिगत क्षतिपूर्ति,वसूली की कार्यवाही उत्तरदायी कार्मिक से की जायेगी। 
एमडी परिवहन निगम ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार इरादतन,गैरइरादतन ईटीआईएम मशीन के खो जाने,खराब हो जाने की दशा में दोषीकर्मी से ही ईटीआईएम मशीनों को हुए फिजकल डैमेज,वसूली की जाती रही है। क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विचारोपरान्त मुख्यालय स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम बार डैमेज,खराब होने की स्थिति में मशीनों का व्यय निगम स्तर से किया जायेगा।