लखनऊ :
दहेज प्रतिषेध एवं मिशन शक्ति महिला
सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम ।।
दो टूक : राजधानी लखनऊ के बल्दीखेड़ नगर क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय पर निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशन में व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) पर जागरूकता कार्यक्रम बेसिक विद्यालय हरदोइया लालनगर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 पर आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को दहेज की परिभाषा, प्रावधान, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह बताया गया कि दहेज सामाजिक हिंसा का रूप है; विवाह पर किसी भी प्रकार की संपत्ति, मूल्यवान वस्तु या प्रतिभूति की मांग दहेज की श्रेणी में आती है।
प्राथमिक विद्यालय बल्दीखेड़ा नगर क्षेत्र में ‘ऑपरेशन मुक्ति’ कार्यक्रम नगर क्षेत्र जोन-1 में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम में बाल विवाह, बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता तथा रेस्क्यू संबंधी जानकारियाँ लोगों को उपलब्ध कराई गईं।महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी कार्यक्रम में प्रतिभागियों को महिला कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
निराश्रित महिला पेंशन योजना
निराश्रित महिलाओं की पुत्री विवाह योजना दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं हेतु आर्थिक व कानूनी सहायता योजना
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
स्पॉन्सरशिप योजना
रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 दत्तक ग्रहण विनियम 2022 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट 1958यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी
प्रतिभागियों को महिला और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर बताए गए—1930 साइबर हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 112 आपातकालीन पुलिस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1098 चाइल्डलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 102 प्रसूता/नवजात परिवहन सेवा, 1090 वूमेन पावर लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि।
