मंगलवार, 25 नवंबर 2025

उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अधिवक्ताओं को अवगत कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न!!

शेयर करें:


उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अधिवक्ताओं को अवगत कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक:: गौतम बुद्ध नगर, 25 नवंबर 2025

जनपद गौतमबुद्धनगर में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक “बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य” (क्रमिनल मिसलेनियस प्रार्थना पत्र संख्या 6400/2025, धारा 528 बीएनएसएस) में पारित आदेशों एवं निर्देशों की विस्तृत जानकारी साझा करने हेतु रखी गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों को ऐसे जागरूकता शिविर एवं बैठकों के आयोजन के लिए कहा गया था। इसी क्रम में 24 नवंबर 2025 को न्यायालय परिसर स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर चन्द्रमोहन श्रीवास्तव ने की।

बैठक में श्रीवास्तव द्वारा बच्ची देवी मामले में उच्च न्यायालय के आदेशों, उनके महत्व, अनुपालन की प्रक्रिया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण की जिम्मेदारियों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान केस के मुख्य बिंदुओं, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

बैठक में जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमेन्द्र भाटी सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेशों को लेकर पूछे गए विभिन्न बिंदुओं पर सक्रिय सहभागिता की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और अधिवक्ताओं को नियमित अपडेट प्रदान करने के लिए प्रत्येक माह ऐसे शिविरों एवं बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बैठक के माध्यम से यह संदेश सभी अधिवक्ताओं तक पहुंचाया गया कि पारित आदेशों की जानकारी समयबद्ध रूप से साझा की जाएगी ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारु एवं पारदर्शी रूप से आगे बढ़ सके।।