गुरुवार, 13 नवंबर 2025

गौतमबुद्धनगर: बिजली बिल राहत योजना 2025 : उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, सरचार्ज माफ, मूलधन में भी छूट!!

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गौतमबुद्धनगर: बिजली बिल राहत योजना 2025 : उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, सरचार्ज माफ, मूलधन में भी छूट!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बोले — यह योजना जनता के विश्वास और पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर

दो टूक:: गौतमबुद्ध नगर, 13 नवंबर 2025 (सू0वि0)।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को दी एक ऐतिहासिक सौगात। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने “बिजली बिल राहत योजना 2025” की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना जनता के हित और विश्वास को मजबूत करने वाला कदम है। इस योजना से करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

श्री शर्मा ने बताया कि जो उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिलों का एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी —

  • पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक (25% छूट)
  • दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक (20% छूट)
  • तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक (15% छूट)

ऊर्जा मंत्री ने कहा, “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। सरकार चाहती है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे।”

घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वर्गों को लाभ

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों पर लागू होगी। साथ ही, बिजली चोरी या बिल विवाद से जुड़े प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है।

मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा

गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ता भी अपने बकाए निपटा सकें।

ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वालों को भी राहत

श्री शर्मा ने बताया कि योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिल संशोधित किए जाएंगे ताकि उन्हें पारदर्शी और सही बिलिंग का लाभ मिल सके।

आसान पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया गया है। उपभोक्ता www.uppcl.org, जन सेवा केंद्र (CSC) या किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण करा सकते हैं।

चोरी के प्रकरणों में भी छूट

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित उपभोक्ता भी योजना के तहत राहत पा सकते हैं। पंजीकरण के लिए उन्हें ₹2000 या निर्धारण धनराशि का 10% (जो भी अधिक हो) जमा करना होगा।

“जनता की सुविधा सर्वोपरि” – ए.के. शर्मा

ऊर्जा मंत्री ने कहा, “यह केवल छूट नहीं, बल्कि सरकार की पारदर्शी, संवेदनशील और जनहितैषी सोच का प्रतिबिंब है। हमारा लक्ष्य है — ‘बिजली सबके लिए, राहत सबको’।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई ढिलाई न बरती जाए और हर उपभोक्ता तक इसका संदेश पहुंचे।

प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय

यह योजना ऊर्जा सुधार, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का नया अध्याय जोड़ेगी। इससे विद्युत निगमों की वसूली बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

अंत में श्री शर्मा ने कहा — “यह योजना जनता की योजना है, जनता के लिए है। हर उपभोक्ता को इसका लाभ लेना चाहिए। सरकार के लिए जनता का हित सर्वोपरि है।”