शुक्रवार, 12 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब 1 लाख तक का लाभ!!

शेयर करें:


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब 1 लाख तक का लाभ!!

देव गुर्जर!!

दो टूक:: गौतम बुद्ध नगर, 11 सितंबर 2025।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब आर्थिक सहायता की सीमा बढ़ा दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि योजना अन्तर्गत कन्या के खाते में ₹60,000, ₹25,000 की उपहार सामग्री और ₹15,000 कार्यक्रम आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। इस तरह प्रति जोड़े कुल ₹1,00,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।


उन्होंने बताया कि योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम ₹3 लाख तय की गई है। विवाह हेतु कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। पात्र कन्याओं में अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता शामिल होंगी। साथ ही निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।


इच्छुक लोग आवेदन https://cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए खंड विकास अधिकारी, नगरीय निकाय कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।।