गोण्डा- झांसा देकर शादी करने व धर्म परिवर्तन कराने के वांछित अभियुक्त को थाना को0 नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मनोज कुमार रावत ने बताया की मामले मे धारा 127(2), 115(2), 351(3), 79, 89 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 के तहत केस दर्ज था। इससे सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू पुत्र अकबर अली निवासी बरूईपुर साउथ 24 काजीपारा मस्जिद थाना बरूईपुर जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल को बर्धमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से गिरफ्तार कर लिया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया की 1.8.205 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी थी कि विपक्षी आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू द्वारा उसके साथ हिन्दू होने का झांसा देकर शादी की गई तथा धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारापीटा व जानमाल की धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसकी विवेचना उ0नि0 उदित कुमार वर्मा द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त आजम हसन शेख को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया है।