गुरुवार, 29 मई 2025

गोण्डा- जनपद में अवैध औषधि कारोबार के विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई, 2 बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर ₹1.15 लाख मूल्य की औषधियाँ की गई सीज

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गोण्डा- शासन एवं जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश के क्रम में जनपद गोण्डा में नकली औषधियों के कारोबार के रोकथाम हेतु निरन्तर कार्यवाही किये जाने एवं सहायक आयुक्त औषधि देवीपाटन मंडल के निर्देशन में गठित टीम में शामिल जिला औषधि निरीक्षक रज़िया बानो जनपद गोण्डा एवं औषधि निरीक्षक आलोक कुमार त्रिवेदी जनपद बलरामपुर द्वारा गोपनीय सूचना/ शिकायत के आधार पर संयुक्त रूप से दो अवैध मेडिकल स्टोर निकट सीएचसी बभनजोत बुक्कनपुर तहसील मनकापुर पर कार्यवाही की गई। अवैध मेडिकल का संचालन अवध मेडिकल स्टोर के नाम से संचालन आदित्य कुमार पांडेय पुत्र अवध राज पांडेय निवासी ग्राम सूतिया थाना खोड़ारे द्वारा किया जा रहा था। इस अवैध मेडिकल स्टोर से लगभग 57928 रुपए की औषधियों को नियमानुसार सीज किया गया एवं दूसरी अवैध मेडिकल स्टोर बिना नाम से संचालन मोहम्मद शकील नूर मोहम्मद चौधरी निवासी ग्राम बुक्कनपुर, तहसील मनकापुर, थाना छपिया द्वारा किया का रहा था। इस अवैध मेडिकल स्टोर से लगभग 57525 रुपए की औषधियों को नियमानुसार सीज किया गया। कुल 115000 रूपए की औषधियां सीज की गई। जिला औषधि निरीक्षक ने उक्त जानकारी देते हुए बताया की औषधियों मे से संदेह के आधार पर 4 नमूनों को नियमानुसार संग्रहित करके जांच एवं विश्लेषण हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विवेचना पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।