दो टूक, गोण्डा- जिला प्रशासन ने जनपद में अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को रोडवेज क्षेत्र में सवारी भर रही एक बस को सीज किया है। बिना परमिट के संचालित इस बस के संचालक पर 37,600 रु का जुर्माना भी लगाया गया है। शासन के निर्देशों के अनुसार, रोडवेज बस स्टॉप परिसर से एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट वाहन को सवारी भरने की अनुमति नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ पहले भी कई बार कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। डीएम नेहा शर्मा के आदेश के अनुपालन में ऐसे वाहनों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
यात्री कर अधिकारी (परिवहन विभाग) गोंडा, शैलेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशों का उद्देश्य रोडवेज परिसर के आसपास के क्षेत्र को अवैध वाहनों की गतिविधियों से मुक्त रखना है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सरकारी परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। इसके बावजूद, कुछ निजी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रोडवेज क्षेत्र में सवारी भरने का कार्य कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उक्त बस को पकड़ा गया और कार्रवाई की गई।
इस अभियान के दौरान 6 ई-रिक्शा के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए। यात्री कर अधिकारी (परिवहन विभाग) गोंडा, शैलेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इनमें से कुछ ई-रिक्शा बिना टैक्स और फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रहे थे, जबकि कुछ नाबालिगों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इन सभी रिक्शों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्धारित रूट पर न चलने वाले रिक्शों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस विशेष अभियान में 7 अन्य वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत चालान किया गया है।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।