गुरुवार, 4 अप्रैल 2024

गोण्डा- विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी से लेनी होगी अनुमति

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दो टूक, गोण्डा- उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया है की लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये गये है। इसके अनुसार किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी) से पूर्व आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम दो दिन पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रभाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।