सोमवार, 22 अप्रैल 2024

गोण्डा- बकाया विनियमन शुल्क जमा किये बिना भट्ठा चला रहे स्वामियों को जारी हुई नोटिस, मौके पर पथाई की गयी करीब 80,000 कच्ची ईंटों पर जेसीबी व ट्रैक्टर चलवाकर किया गया नष्ट

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दो टूक, गोण्डा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार जनपद के खनन विभाग, राजस्व विभाग व थाना तरबगंज पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बेलसर तरबगंज मार्ग पर ग्राम ढोढेपुर तह० तरबगंज में स्थित ईट भट्ठा मे० अनुपम बिक फील्ड, प्रो० विजयपाल शुक्ल पुत्र राम सजिल शुक्ल नि० ग्राम परसदा, तह० तरबगंज, गोण्डा, मे० अमन बिक फील्ड प्रो० कृपाशंकर तिवारी पुत्र प्रेमनाथ तिवारी नि० ग्राम चौबे पुरवा ढोढेपुर, तह० तरबगंज, गोण्डा के प्रतिनिधि आनन्द पाल शुक्ल पुत्र रामसजिल शुक्ल नि० ग्राम परसदा, तह० तरबगंज, गोण्डा द्वारा वर्तमान में भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। इसका निरीक्षण किया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार इस दोनों ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा बकाया विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है। ईट भट्ठा सत्र-2023-24 हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराये जाने के उपरान्त ही ईंट भट्ठों का संचालन किये जाने का प्राविधान है। मौके पर ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा काफी मात्रा में ईंट मिट्टी का भण्डारण करके ईंटों की पथाई की जा रही है तथा मौके पर चिमनी से धुंआ निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों, उप्र उपखनिज परिहार नियमावली- 2021 के नियम-3, 58, 72 व खनन एंव खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन एंव राजस्व की चोरी किया जा रहा है। मौके पर पथाई की गयी लगभग 80,000 कच्ची ईंटों पर जेसीबी व ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट किया गया। मौके पर उपस्थित ईट भट्ठा स्वामियों को नोटिस तामिल कराया गया।