मंगलवार, 2 अप्रैल 2024

लखनऊ :पूर्व मंत्री के निजी सचिव धीरज देव की 3.11 करोड़ सम्पत्ति होगी कुर्क।||Lucknow: Former minister's personal secretary Dheeraj Dev's property worth Rs 3.11 crore will be confiscated.||

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लखनऊ :
पूर्व मंत्री के निजी सचिव धीरज देव की 3.11 करोड़ सम्पत्ति होगी कुर्क।
पशुधन घोटाले में पत्रकार समेत अधिकारी जा चुके है जेल,अब हो रही है सम्पत्ति कुर्क।।
दो टूक: लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने पशुधन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री जय प्रताप निषाद के निजी सचिव धीरज कुमार देव की तीन करोड़
ग्यारह लाख उन्तालिस हजार सात सौ अट्ठावन रूपये सत्तरह पैसे की संपत्ति कुर्क होगी। यह आदेश पुलिस कमिश्नर लखनऊ की कोर्ट ने दिया है।  पूर्व मंत्री के निजी सचिव धीरज देव पर इंदौर मध्य प्रदेश के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया से पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप है। जिसके चलते 2022 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इस मामले में रिटायर आईपीएस अरविन्द सेन, कथित पत्रकार ए के राजीव, आशीष राय समेत कई लोग जेल जा चुके हैं। सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने पर  उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किये जाने का अन्तिम आदेश न्यायालय से पारित किया गया है।
विस्तार:
डीसीपी मध्य रवीना त्यागी ने बताया कि न्यायालय श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा गैंगेस्टर  धीरज कुमार देव पुत्र राम लाल निषाद निवासी के 104 ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ मूलपता 70,71 विज्ञानखण्ड छोटा भरवारा, थाना चिनहट, लखनऊ पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में उसके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी सम्पत्ति जो अब तक चिन्हित हो पायी हैं जिनकी कुल कीमत 3,11,39,758.17 (तीन करोड़ ग्यारह लाख उन्तालिस हजार सात सौ अड्डावन रूपये सत्तरह पैसे) है, को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का प्रारम्भिक आदेश दिनांक 20.03.2023 को पारित किया गया था। आदेश के माध्यम से अभियुक्त को प्रश्नगत संपत्तियों के संबंध में वैध स्रोत दर्शित किये जाने का अवसर दिया गया था परन्तु अभियुक्त प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का वैध स्रोत दर्शित करने मे असफल रहा। राज्य की ओर से विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह द्वारा मुख्य रुप से कहा गया, कि अभियुक्त के पास प्रश्नगत संपत्तियों के अर्जन का कोई वैध ज्ञात स्रोत नहीं है, इसलिए प्रारम्भिक आदेश अन्तिम रुप से पारित किए जाने योग्य हैं। विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, आज दिनांक 01.04.2024 को प्रारम्भिक आदेश में कुर्क संपत्तियों को अन्तिम रुप से राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।
◆ पुलिस के अनुसार अशीष राय गिरोह का शातिर बदमाश धीरज देव द्वारा कई वर्षों से टेण्डर दिलाने के नाम पर षड्यन्त्र के तहत व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर विधान सभा परिसर उ0प्र0 जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित कार्यालयों का दुरूपयोग कर फर्जी व कूटरचित परिचय पत्र, नेम प्लेट्स की सहायता से व्यापारियों से छलपूर्वक कमीशन के रूप में धन प्राप्त किया जाता रहा, जिसका व्यापारियों के द्वारा विरोध किए जाने पर अपहरण, हत्या व जेल जाने की धमकी दी जाती थी। जिससे बदमाश का जनमानस में इतना भय व्याप्त हो गया था, कि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः इसके विरूद्ध मुकदमा लिखाने का साहस नहीं कर पाता था। वर्ष 2020 में दो मुकदमे थाना हजरतगंज में दर्ज हुए, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किये गये है अभियुक्त आशीष राय उपरोक्त ने वर्ष 2018 में अपराध जगत में प्रवेश किया और धीरे-धीरे अपना एक सुसंगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के गैंगलीडर व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध कारित करने लगा। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अपने नाम से अब तक कुल 3,11,39,758.17 (तीन करोड़ ग्यारह लाख उन्तालिस हजार सात सौ अट्ठावन रूपये सत्तरह पैसे) की सम्पत्ति अर्जित की गयी है, उक्त सम्पत्ति के अर्जन का
अभियुक्त के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।
कुर्क सम्पत्तिः-
◆अभियुक्त धीरज देव के नाम से HDFC बैंक खाता संख्या 11121000009888 शाखा विशालखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में
धनराशि 16,63,990.27/- जमा है। 2. अभियुक्त धीरज की पत्नी प्रीति देव के नाम से HDFC बैंक खाता संख्या 11121000009898 शाखा विशालखण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ में धनराशि 36,39,767.90/- जमा है।
3. अभियुक्त धीरज देव की पत्नी प्रीति देव के नाम से जिल्द संख्या 21858 के पृष्ठ संख्या 299 से 346 तक क्रमांक 19896 पर दिनांक
27.12.2018 को रजिस्ट्री के माध्यम से आवासीय गोमतीनगर विस्तार (मखदूमपुर) भूखण्ड संख्या 1/1334 खसरा संख्या 13,14,15,16,18 की मिनजुमला 200.06 वर्गमीटर मु0 6101830/- में रजिस्ट्री कराया गया, जिसमें 1,50,000/- व्यय कर
निर्माण/कांन्सट्रक्शन का कार्य कराया गया है, जिसकी निर्धारित कीमत 62,51,830/- व वर्तमान बाजारू कीमत करीब 2,58,36,000/- है। 
■ बताते चले कि- मध्यप्रदेश इन्दौर के ब्यापारी मंजीत सिंह भाटिया ऊर्फ रिंकू ने थाना हजरतगंज में 2020 ग्यारह लोगों के खिलाफ पशुधन विभाग मे आटा सपालाई का टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 9 करोड़ रुपए  ठग लिया था। टेंडर न होने पर रुपये वापस मांगने पर पुलिस से एन्काउंटर कराने की धमकी देते हुए भगा दिया।ठगी का एहसास होने पर पीडित कारोबारी ने तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराया था। 
■ इसी गिरोह ने गुजरात अहमदाबाद के खद्य समाग्री ब्यापारी नीलम नारेन्द भाई पटेल से सरकारी विभाग मे नमक सपालाई का टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए थे।
दोनो मामले मे कोतवाली हजरतगंज मे मुकदमा दर्ज है सभी मे आरोप पत्र दाखिल है।।