शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर: गौतमबुद्धनगर में हत्या और जानलेवा हमले के तीन दोषियों को उम्रकैद, न्यायालय ने सुनाई सख्त सजा !!

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गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर: गौतमबुद्धनगर में हत्या और जानलेवा हमले के तीन दोषियों को उम्रकैद, न्यायालय ने सुनाई सख्त सजा !!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

बिसरख थाने में दर्ज वर्ष 2023 के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग, दो दोषियों को हत्या और जानलेवा हमले में आजीवन कारावास, तीसरे को भी उम्रकैद

दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 31 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना बिसरख पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या, जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में माननीय न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो दोषियों को हत्या और जानलेवा हमले के मामले में आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई, जबकि तीसरे दोषी को भी हत्या के मामले में उम्रकैद से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, थाना बिसरख में मुकदमा अपराध संख्या 990/2023 धारा 302/34, 307/34, 504 भारतीय दंड संहिता और धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र चरण सिंह निवासी रझेड़ा, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़, यशपाल पुत्र चरण सिंह निवासी रझेड़ा, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ तथा विकास यादव पुत्र रण सिंह यादव निवासी ग्राम सोरखा, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर को आरोपी बनाया गया था।

दो दोषियों को उम्रकैद के साथ अतिरिक्त सजा

न्यायालय ने चंद्रशेखर उर्फ शेखर और यशपाल को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 307/34 भादवि के तहत दोनों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को छह-छह माह के कारावास से दंडित किया गया है।

तीसरे दोषी विकास यादव को भी आजीवन कारावास

वहीं, तीसरे दोषी विकास यादव को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही धारा 307/34 भादवि के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

तीनों दोषियों को एक वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने तीनों दोषियों को धारा 504 भादवि के तहत भी एक-एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।

गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल, संबंधित थाना पुलिस और अभियोजन इकाई के समन्वित प्रयासों से इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।