गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को 6 माह की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना!!
दो टूक//नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है।
पुलिस के अनुसार, थाना फेस-1 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 194/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत अभियुक्त भीष्म पुत्र चेतन को दोषी पाया गया। अभियुक्त मूल रूप से ग्राम कपिया जहांगीर, थाना महाराजगंज, जिला सिवान, बिहार का निवासी है और वर्तमान में हरौला, सेक्टर-5, नोएडा में रह रहा था।
26 अक्टूबर को सुनाया गया फैसला
दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त भीष्म को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इस मामले में मॉनिटरिंग सेल, थाना फेस-1 पुलिस और अभियोजन इकाई द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का उद्देश्य आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।।
