गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026

गौतमबुद्धनगर: नोएडा में वेतन-बोनस को लेकर अफवाहों पर श्रम विभाग सख्त, 30 नवंबर तक बोनस भुगतान की अपील!!

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गौतमबुद्धनगर: नोएडा में वेतन-बोनस को लेकर अफवाहों पर श्रम विभाग सख्त, 30 नवंबर तक बोनस भुगतान की अपील!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

गौतमबुद्धनगर में श्रमिकों और सेवायोजकों को भ्रामक सूचनाओं से बचने की सलाह, बोनस संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 29 अक्टूबर 2026। गौतमबुद्धनगर में वेतन और बोनस के भुगतान को लेकर सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों के बीच श्रम विभाग ने श्रमिकों एवं सेवायोजकों से सतर्क रहने की अपील की है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वेतन और बोनस से संबंधित किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अपुष्ट सूचनाओं के कारण श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका असर औद्योगिक शांति और कानून-व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

अपर श्रमायुक्त ने कहा कि श्रमिकों और सेवायोजकों को वेतन एवं बोनस से संबंधित सही जानकारी केवल शासन के आधिकारिक स्रोतों और श्रम विभाग से प्राप्त करनी चाहिए। गूगल, चैटजीपीटी अथवा सोशल मीडिया से मिली जानकारी को आधिकारिक पुष्टि के बिना सही नहीं मानना चाहिए। साथ ही, किसी भी भ्रामक संदेश या अफवाह को बिना सत्यापन के आगे साझा करने से बचना चाहिए।

बोनस पाने के लिए निर्धारित हैं पात्रता की शर्तें

श्रम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बोनस भुगतान के लिए कर्मचारियों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। विभाग ने प्रमुख शर्तें इस प्रकार बताई हैं—

  • कार्य अवधि: कर्मचारी ने संबंधित वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया हो।
  • वेतन सीमा: कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • कर्मचारियों की संख्या: संबंधित प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित होने चाहिए।
  • प्रतिष्ठान की अवधि: प्रतिष्ठान को पांच वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए।
  • बोनस की दर: बोनस की गणना उपलब्ध आवंटनीय अधिशेष (एलोकेबल सरप्लस) के आधार पर न्यूनतम 8.33 प्रतिशत से अधिकतम 20 प्रतिशत तक की दर से की जाती है।

श्रम विभाग के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को देय बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अपर श्रमायुक्त ने सभी सेवायोजकों से अपील की है कि वे नियमानुसार पात्र कर्मचारियों को समय से बोनस का भुगतान करें, ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

एक अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भी दी जानकारी

विभाग की विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को संबंधित पात्रता शर्तों के अनुसार अगले वर्ष बोनस देय होगा। श्रमिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी पात्रता, बोनस की गणना और भुगतान की समयसीमा को लेकर किसी भी अपुष्ट सूचना के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।

शिकायत के लिए श्रम कार्यालय से करें संपर्क

यदि किसी श्रमिक को बोनस की पात्रता, गणना या भुगतान से संबंधित कोई शिकायत अथवा समस्या है, तो वह गौतमबुद्धनगर स्थित संबंधित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 8796355216 भी जारी किया गया है।

श्रम विभाग ने श्रमिकों और सेवायोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, आपसी समन्वय बनाए रखें और वेतन-बोनस से जुड़ी किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक माध्यम से ही करें। विभाग का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शांति, पारदर्शिता और बेहतर कार्य संबंध बनाए रखना है।।