गौतमबुद्धनगर: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 2 साल 6 माह की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना!!
दो टूक//नोएडा, 9 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, थाना सेक्टर-20 नोएडा में वर्ष 2024 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में यह फैसला सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 89/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए अभियुक्त निशांत पुत्र नरेश कुमार, निवासी झज्जर, हरियाणा को दोषी पाया और सजा सुनाई।
प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा
इस मामले में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना सेक्टर-20 पुलिस और अभियोजन इकाई ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। पुलिस के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान की गई पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
अपराधियों को सजा दिलाने पर जोर
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का उद्देश्य आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। पुलिस का कहना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में विवेचना, साक्ष्य संकलन, मॉनिटरिंग और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।।
