गोण्डा- ग्राम बिरतापुर, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा निवासी अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा को 5 वर्ष के कठोर कारावास व रू 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा हुई है। दिनांक 7.4.2023 को थाना मोतीगंज में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमे मोतीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र 19.10.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे थाना मोतीगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक अनूप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार व थाना मोतीगंज के पैरोकार म0का0 सारिका यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 10.9.2026 को दोषी अभियुक्त सुनील को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नित्या पाण्डेय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त का विवरण-
1. सुनील कुमार वर्मा पुत्र राघवराम वर्मा निवासी ग्राम बिरतापुर, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
अभियोग का विवरण-
