गोण्डा- थाना इटियाथोक क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 28 मई 2023 का है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना इटियाथोक में मुकदमा अपराध संख्या 262/2023 धारा 363, 376(झ) भादवि के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी मो0 साहिल पुत्र यार मोहम्मद निवासी पारासराय, थाना इटियाथोक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक सुनील मिश्रा व अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 वंदना और पैरोकार का0 शैलेंद्र कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद आज 5.9.2026 को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश की कोर्ट ने आरोपी मो0 साहिल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।