बुधवार, 9 सितंबर 2026

मऊ : शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले अभियुक्त को 14 साल की सजा।||Mau: The accused who had physical relations with a woman under the pretext of marriage was sentenced to 14 years in prison.||

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मऊ : 
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले अभियुक्त को 14 साल की सजा।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक  : मऊ जनपद के थाना मुहम्मदाबाद गोहना में दर्ज मुकदमा शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, दवा देकर गर्भपात कराने और निकाह की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में मऊ न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विस्तार :
पुलिस के अनुसार, थाना मुहम्मदाबाद गोहना में दर्ज मु0अ0सं0 118/2023 में अभियुक्त फुरकान रजा पुत्र इकबाल अहमद, निवासी भीरा, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ के खिलाफ धारा 376, 313 एवं 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोप था कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दवा देकर गर्भपात कराने तथा निकाह की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्यपरक विवेचना करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। 09 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1, जनपद मऊ ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रभावी अभियोजन के आधार पर फुरकान रजा को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के जरिए दोषियों को अधिकतम सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।