सोमवार, 7 सितंबर 2026

गौतमबुद्धनगर: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण!!

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गौतमबुद्धनगर: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, शहर से गांव तक लोगों को लोक अदालत के प्रति किया जाएगा जागरूक

दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 7 सितंबर 2026। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गौतमबुद्धनगर में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। सोमवार को माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर अतुल श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों और इसमें निस्तारित होने वाले मामलों की जानकारी देगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय मुख्यालय के साथ-साथ समस्त तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकृति के लंबित मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर कराया जाएगा।

जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को त्वरित, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करा सकते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं।

इन मामलों का हो सकेगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित मामले, दीवानी वाद, एनआई एक्ट एवं धारा 138 के मामले, ई-चालान, आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय वाद (Petty Cases), विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व से संबंधित वाद सहित अन्य प्रकृति के मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।

इसके अलावा सेवा संबंधी मामले, पेंशन प्रकरण, श्रम से जुड़े मामले, प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक ऋण संबंधी मामले तथा विद्युत और बीएसएनएल के टेलीफोनिक बिल से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान कराया जाएगा।

शहर से गांव तक पहुंचेगा प्रचार वाहन

राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रवाना किए गए प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पैम्फलेट वितरित कर आमजन को जागरूक किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को लोक अदालत में अपने मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय से संपर्क करें और 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ई-मेल dlsa.gbnnoida@gmail.com तथा मोबाइल नंबर 9716535451 एवं 7678643985 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एस.टी. एक्ट.) एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, पीठासीन अधिकारी एमएसीटी कोर्ट वत्सल श्रीवास्तव सहित समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।।