बुधवार, 26 अगस्त 2026

गौतमबुद्धनगर:चीनी के स्टॉक पर प्रशासन सख्त, 4000 कुंतल से अधिक भंडारण पर होगी कार्रवाई!!

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गौतमबुद्धनगर:चीनी के स्टॉक पर प्रशासन सख्त, 4000 कुंतल से अधिक भंडारण पर होगी कार्रवाई!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक//नोएडा। जनपद में चीनी की उपलब्धता, कीमत और स्टॉक को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिले के चीनी स्टॉक होल्डरों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में चीनी की उपलब्धता, वास्तविक स्टॉक, बाजार मूल्य और भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन, जमाखोरी या मुनाफाखोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार की ओर से चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत किसी भी चीनी डीलर या स्टॉक होल्डर को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही प्राप्त स्टॉक को 30 दिन से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा।

पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा अनिवार्य

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी चीनी डीलरों और स्टॉक होल्डरों को निर्देश दिए कि वे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं और अपने स्टॉक की नियमित एवं सही ऑनलाइन घोषणा करें। पोर्टल पर घोषित स्टॉक और गोदाम में मौजूद वास्तविक भौतिक स्टॉक में किसी भी प्रकार का अंतर मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्टॉक लिमिट और शासन के अन्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना सभी व्यापारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि किसी भी स्तर पर जमाखोरी अथवा कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश न हो सके।

हर शुक्रवार होगी स्टॉक की जांच

जिलाधिकारी ने तहसीलवार गठित टीमों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शुक्रवार को चीनी डीलरों और स्टॉक होल्डरों के यहां पहुंचकर भारत सरकार के पोर्टल पर घोषित स्टॉक का मिलान मौके पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक से करें। जांच की रिपोर्ट जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई डीलर या स्टॉक होल्डर बिना अनिवार्य पंजीकरण और ऑनलाइन स्टॉक घोषणा के चीनी का कारोबार करता पाया जाता है, अथवा निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए।

सत्यापन में 4367.50 कुंतल स्टॉक मिला

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बैठक में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि गठित टीमों द्वारा जिले में चीनी स्टॉक होल्डरों के स्टॉक का सत्यापन किया गया है। सत्यापन के दौरान जनपद में कुल 4367.50 कुंतल चीनी का स्टॉक उपलब्ध पाया गया। अधिकारियों के अनुसार भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया गया।

हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित 4000 कुंतल की सीमा प्रत्येक डीलर/स्टॉक होल्डर पर लागू होगी और किसी भी स्तर पर सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि चीनी की उपलब्धता अथवा कीमतों को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। बाजार में आपूर्ति और कीमतों की स्थिति पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, डीसीपी राजेन्द्र कुमार गौतम, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन राज्य कर विभाग अजीत कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अभिनेंद्र, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।।