शुक्रवार, 29 अगस्त 2025

यूपी के 8 जिलों में पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध!!

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यूपी के 8 जिलों में पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध!!

देव गुर्जर!!

दो टूक:: नोएडा/लखनऊ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत इन जिलों में अब न तो पटाखे बेचे जाएंगे और न ही कहीं पटाखों का स्टॉक या निर्माण किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


इन 8 जिलों में रहेगा प्रतिबंध

प्रतिबंधित जिलों में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। ये सभी जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा हैं, जहां वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और NGT पहले से ही कड़े निर्देश जारी कर चुके हैं।


उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिन लोगों द्वारा इस आदेश की अनदेखी की जाएगी, उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दोषियों को जेल की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।


सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकारों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूपी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। न्यायालय ने साफ कहा था कि त्योहारों के समय प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप ले लेता है, ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।


प्रशासन ने जारी की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। अधिकारियों ने लोगों को ‘ग्रीन सेलिब्रेशन’ की ओर प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि प्रदूषण मुक्त त्योहार ही आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर विकल्प है।।