गुरुवार, 2 मई 2024

गोण्डा- जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने दी चेतावनी, चुनाव में वाहन नहीं दिया तो होगी कड़ी कार्यवाही

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दो टूक, गोण्डा- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गोण्डा ने बताया कि जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तिथि 20 मई को निर्धारित है। लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु लगभग 600 बड़े एवं 1200 छोटे वाहनों को आवश्यकता है। छोटे वाहनों को 16 मई एवं बड़े वाहनों को 17 मई को पुलिस लाइन्स परेड ग्राउण्ड पर उपस्थित होना है। उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत अधिग्रहण आदेश पुलिस के माध्यम से थानावार तामीला कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी प्रत्येक विद्यालय में जाकर वहां के वाहनों को अधिग्रहण आदेश प्राप्त करा रहे है। परन्तु तामीला कराने के दौरान देखा जा रहा है कि कुछ वाहन स्वामी अधिग्रहण आदेशों को लेने से इनकार कर रहे हैं। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। ऐसे वाहन स्वामियों / विद्यालयों के प्रबंधको की पहचान कर ली गयी हैं और इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। कुछ विद्यालय ऐसे है जो अपने सभी वाहनों को न देकर कुछ वाहनों को ही चुनाव में देने की बात कर रहे है। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव में जिन भी विद्यालयों व व्यक्तियों का वाहन निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नही कराया जायेगा, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विद्यालय और व्यक्ति अपने वाहनों को निर्धारित समय व स्थान पर चुनाव कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराये जिससे सकुशल निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके।