लखनऊ:
01 मार्च से 19 अप्रैल तक कुल 31399.69 लाख रुपये कीमत की शराब,ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी की गई जब्त।।
दो टूक: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब,नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
विस्तार:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 19 अप्रैल, 2024 तक कुल 31399.69 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किये गये। इसमें 2951.14 लाख रुपये नकद धनराशि, 4061.32 लाख रुपये कीमत की शराब, 21074.87 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2156.05 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1156.30 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।
आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को कुल 147.05 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 22.43 लाख रुपये नकद धनराशि, 46.43 लाख रुपये कीमत की 17355.70 लीटर शराब एवं 78.18 लाख रुपये कीमत की 18416 ग्राम ड्रग जब्त की गयी।
19 अप्रैल, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद अमेठी की तिलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 30 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 150 ग्राम ड्रग तथा जनपद बरेली की मीरगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 28 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 280 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।
पुलिस विभाग द्वारा 7168 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 7189 कारतूस,
2856.5 किलोग्राम विस्फोटक व 376 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 138 केन्द्र सीज
■ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,09,14,326 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 66,24,047 तथा निजी स्थानों से 42,90,279 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 7,17,342, पोस्टर के 30,89,149, बैनर के 18,74,926 एवं अन्य 9,42,630 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 5,72,099, पोस्टर के 19,64,354 बैनर के 10,51,295 एवं अन्य 7,02,531 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1271 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2191 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 79 एफआईआर दर्ज, 06 एनसीआर सहित कुल 85 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।