शुक्रवार, 20 मार्च 2026

गौतमबुद्धनगर: “25 मार्च को होगा सामूहिक विवाह महोत्सव: अब प्रति जोड़े 1 लाख की सहायता, बढ़ी आय सीमा से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ”

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गौतमबुद्धनगर: “25 मार्च को होगा सामूहिक विवाह महोत्सव: अब प्रति जोड़े 1 लाख की सहायता, बढ़ी आय सीमा से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ”

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

गौतमबुद्धनगर, 20 मार्च 2026

दो टूक// जनपद गौतमबुद्धनगर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 25 मार्च 2026 को भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस योजना में हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के चलते अब अधिक संख्या में पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा योजना को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रति जोड़े दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रत्येक जोड़े पर कुल 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे, 25 हजार रुपये की वैवाहिक सामग्री प्रदान की जाएगी तथा 15 हजार रुपये विवाह आयोजन पर व्यय किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित या जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड के माध्यम से की जाएगी।

योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अविवाहित कन्याओं के साथ-साथ विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह को भी शामिल किया गया है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को नई शुरुआत का अवसर मिल सके।

इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावकों की पुत्री एवं स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

इच्छुक अभ्यर्थी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी, नगरीय निकाय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

प्रशासन ने जनपद के सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिवार की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक एवं सुगम बनाएं।।