शनिवार, 8 नवंबर 2025

गौतमबुद्धनगर: नोएडा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शासन की “शादी अनुदान योजना” — पात्र अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन!

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गौतमबुद्धनगर: नोएडा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शासन की “शादी अनुदान योजना” — पात्र अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक: गौतमबुद्धनगर, 07 नवंबर 2025

गौतमबुद्धनगर जिले में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित “शादी अनुदान योजना” में आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के पात्र अभ्यर्थियों के लिए है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी की पुत्री के विवाह पर शासन द्वारा ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पहले या बाद तक http://shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी तय की गई हैं —

  • विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है — केवल रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा।
  • आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है, जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर मान्य नहीं होगा।

आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं आवेदक का फोटो संलग्न करना जरूरी है।

विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कमरा संख्या-111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।।