सोमवार, 23 जून 2025

अम्बेडकर नगर :इब्राहिमपुर थाने के तीन अभियुक्तों को 8 साल की सजा,कोर्ट ने सुनाया फैसला।।||Ambedkar Nagar: Court pronounced verdict on three accused of Ibrahimpur police station, sentenced to 8 years.||

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अम्बेडकर नगर :
इब्राहिमपुर थाने के तीन अभियुक्तों को 8 साल की सजा,कोर्ट ने सुनाया फैसला।।
।।ए के चतुर्वेदी।।
दो टूक :  पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से थाना इब्राहिमपुर में दर्ज पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।मामला मु0अ0सं0-153/2015 धारा 498A, 306 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित था। दिनांक 23 जून 2025 को एडीजे-प्रथम अम्बेडकरनगर की अदालत ने आरोपी त्रिलोकीनाथ पुत्र बखेड़ू, दुलारी देवी पत्नी बखेड़ू (निवासी गोवर्धनपुर थाना इब्राहिमपुर) तथा रामजनम पुत्र मुसई (निवासी ईजरगढ़ थाना कलवारी, बस्ती) को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 8 वर्ष सश्रम कारावास तथा 9,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतर्कता से इस निर्णय को बड़ी सफलता माना जा रहा है।